नगर पालिका के नव विस्तारित क्षेत्र में बिना अनुमति लिए होर्डिंग औरा यूनीपोल लगाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने 21 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। वहीं 36 घंटे के अंदर स्वयं होर्डिंग और यूनीपोल हटाने के निर्देश दिए है।
नगर पालिका के नव विस्तारित क्षेत्र में अवैध रूप से लगे होर्डिंग और यूनीपोल को लेकर चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप काफी नाराज है। उन्होंने इस मामले में कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। कर निर्धारण अधिकारी ने 21 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए 36 घंटे के अंदर स्वयं होर्डिग ओर यूनीपोल हटाने के निर्देश दिए है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि यदि बिना अनुमति के होर्डिंग और यूनीपोल लगे मिले तो दो वर्ष की क्षतिपूर्ति का तीन गुणा जुर्माना वसूलते हुए उक्त सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा।
नगर पालिका ने इन 21 विज्ञापन एजेंसियों को भेजा है नोटिस
1-मैसर्स अग्रवाल एड श्रटाइ बंग एजेन्सी
2-मैसर्स अमर एडवरटाईग्ज एजेंसी
3- मैसर्स ग्लोबल एडवरटइजिंग एण्ड सिक्योरिटी सर्विस
4- मैसर्स भारती एडकटाईिलन एण्ड मार्के कम्पनी
5-मैसर्स गंगा एडवरटाईिजं एण्ड कन्ट्रेक्शन कम्पनी
6-मैसर्स इम्पैक्ट जाउटडोर
7- मैलर्स कुमार एडक टाईज
8-श्री मनीष गर्ग पुत्र स्व० श्री मामचन्द गर्ग
9-मैसर्स एमपीएस मिडिया कमीनुकेशन
10-मैसर्स निराली एडवरटाजिंग
11-मैसर्स राही एडवरटाइरित एण्ड मार्के
12-मैसर्स आरपी मार्क एंड पब्लिसिटी
13-मैसर्स रेशू एडवरटाईिजंग कम्पनी
14-मैसर्स सलौनी मीडिया अन्चर्स प्रा० लि
15-मैसर्स सम्राट एडवरटाईिजंग
16-मैसर्स श्री सिद्ध विनायक एडवरटाईिजंग
17-मैसर्स सुरेन्द्र आर्ट
18-मैसर्स तुंगनाथ एडवरटाईिजंग
19-मैसर्स सिंह एडवरटाइजिंग एजेन्से
20-मैसर्स जेपी मिडिया
21-मेसर्स देव एडवरटाईिजंग