पालिका ने दो हॉस्पिटल पर लगाया 6.61 लाख का जुर्माना

नगर पालिका ने शहर के दो प्रमुख निजी हॉस्पिटलों पर करीब 6.61 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया है। दोनों हॉस्पिटलों के द्वारा जानकारी छिपाते हुए कर की चोरी की गई है। इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी पाये जाने पर कर अपवंचन में जुर्माना करते हुए नोटिस जारी किया गया। दोनों हॉस्पिटल को 15 दिन के अंदर कर अपवंचन में अधिरोपित की गई 6 लाख 61 हजार 160 रुपये बतौर जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए है। वहीं समयावधि के बाद 10 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की चेतावनी दी गई है।
वार्ड संख्या 20 से भाजपा सभासद हनी पाल द्वारा 28 अगस्त 2024 को शहर के भोपा रोड स्थित एक अस्पताल और नई मंडी गौशाला रोड स्थित एक अस्पताल के खिलाफ अवैध पार्किंग चलाने और नियमों के विपरीत संचालन करने की शिकायत की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने इस प्रकरण में दोनों निजी हॉस्पिटल के मालिकों को 19 सितम्बर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। भोपा रोड स्थित हॉस्पिटल ने 22 अक्टूबर और नई मंडी स्थित हॉस्पिटल के द्वारा 19 सितम्बर को नोटिस का जवाब दिया गया। भोपा रोड स्थित हॉस्पिटल के द्वारा दावा किया कि उनका हॉस्पिटल 580 वर्गगज में है और तृतीय तल तक निर्माण किया गया है। पार्किंग के लिए अलग से 600 वर्गगज का प्लॉट लेने की बात भी कही गई। पालिका से सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लेने का भी दावा किया गया। नई मंडी स्थित हॉस्पिटल की दावा किया गया कि 190 वर्ग मीटर का प्लॉट पार्किंग के लिए ले लिया गया है, जहां पार्किंग कराई जा रही है। पालिका से लाइसेंस भी बनवा लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के सत्यापन में दोनों हॉस्पिटलों के दावों की पोल खुल गई।

पालिका को नहीं दिया गया पूरा ब्यौरा
मुजफ्फरनगर। दोनों अस्पतालों के मालिकों ने भवन की भूमि और निर्माण का पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं तथ्य छिपाते हुए पालिका से कर चोरी करने का काम किया है। भोपा रोड स्थित हॉस्पिटल पर पूर्व में 55764 रुपये वार्षिक गृह और जल कर अधिरोपित किया गया था। जबकि जांच के बाद सामने आये वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर इस हॉस्पिटल पर 100504 रुपये वार्षिक गृह और जल कर अधिरोपित हुआ है। ऐसे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 44740 रुपये के कर की चोरी पायी गई है। वहीं नई मंडी स्थित हॉस्पिटल ने भी पालिका को गलत तथ्य देकर गुमराह किया है। उक्त हॉस्पिटल पर 37386 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए पांच वर्ष के लिए 186920 रुपये की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है।

कर निर्धारण अधिकारी ने बताया
दोनों हॉस्पिटल के बाहर अवैध पार्किंग पाई गई है। दोनों हॉस्पिटल को 15 दिन के अंदर कर अपवंचन में अधिरोपित की गई 6 लाख 61 हजार 160 रुपये बतौर जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए है। वहीं समयावधि के बाद 10 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की चेतावनी दी गई है।
दिनेश कुमार यादव, कर निर्धारण अधिकारी

सभासद ने शिकायत ली वापस
मुजफ्फरनगर। कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सभासद हनीपाल ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। उधर दोनों अस्पताओं के डाक्टरों ने कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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