मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान भारत
नगर पालिका से रिटायर्ड लिपिक को क्वार्टर खाली करने का नोटिस भेजना पालिका के गले की फांस बन गया है। पालिका के नोटिस के खिलाफ रिटायर्ड लिपिक हाईकोर्ट चला गया है। लिपिक ने कोर्ट में दावा किया है कि पालिका ने आजीवन क्वार्टर का आवंटन किया हुआ है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक को तलब किया है। वहीं नगर पालिका ईओ को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर पक्ष करने के निर्देश दिए है। रविवार को ईओ सभी दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हो गई है।
नगर पालिका में कार्यरत रहे लिपिक कीर्ति भूषण को क्वार्टर आवंटित किया गया था। कीर्ति भूषण को रिटायर्ड हुए कई साल बीत गए है। रिटायर्ड होने के बाद भी कीर्ति भूषण सरकारी क्वार्टर में निकास कर रहे है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा काफी समय पूर्व कीर्ति भूषण को सरकारी क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। उक्त नोटिस के खिलाफ कीर्ति भूषण हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट में दावा किया है कि पालिका प्रशासन के द्वारा उक्त क्वार्टर आजीवन के लिए आवंटित किया गया था। यह नियमों के विपरित होने के कारण हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक को जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया है। इसमें प्रकरण में दस दिसम्बर को सुनवाई होनी है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने पालिका ईओ डा. प्रज्ञा सिंह के लिए पत्र जारी करते हुए प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की पत्रावली और दस्तावेज के साथ ही अपने पक्ष में जवाब तैयार कराकर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के लिए निर्देशित किया है। साथ ही प्रमुख सचिव और निदेशक के शपथ पत्र भी कोर्ट में दाखिल किये जाने हैं।
नगर पालिका ईओ ने बताया
कीर्ति भूषण को वर्ष 1976 में क्वार्टर आवंटित किया गया था। उस समय कीर्ति भूषण नगर पालिका में कार्यरत थे। उन्हें रिटायर्ड हुए काफी समय हो गया है। वह वर्तमान में वो टाउनहाल स्थित क्वार्टर में निवास कर रहे है। उनको क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। जिसे लेकर वह हाईकोर्ट में चले गए। इस मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा प्रमुख सचिव और निदेशक से जवाब मांगा गया है। वहीं पालिका से भी पक्ष मंागा गया है।
डा. प्रज्ञा सिंह, ईओ नगर पालिका