मुजफ्फरनगर।
पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल की रेट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। वही पालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए जवाब पर 14 दिन के अंदर उचित निर्णय लेने के आदेश कोर्ट ने शासन को दिए हैं।
सभासद राजीव शर्मा और मनोज वर्मा की शिकायत पर शासन ने चार आरोप बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार को सीज कर दिया था। इस मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष ने स्टे के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर कर शासन के आदेश को चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट में न्यायाधीष मनोज गुप्ता की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है।