मुजफ्फरनगर। शासन स्तर पर हुई जांच में पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए है। पालिकाध्यक्ष तीन मामलों में बुरी तरह से फंस गई है। उनके खिलाफ करीब 1.95 लाख रुपए की आरसी जारी हो गई है, लेकिन पालिकाध्यक्ष के द्वारा उक्त आरसी रिसीव नहीं की जा रही है। आरसी रिसीव करने से पालिकाध्यक्ष दूर भाग रही है। जबकि सोमवार को सदर तहसील से अमीन आरसी तामील कराने के लिए पालिकाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे है, लेकिन पालिकाध्यक्ष अपने आवास नहीं मिली है।
नगर पालिका के सभासद राजीव शर्मा और समाजसेवी मो. खालिद ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ कई बिन्दुओं पर शासन में शिकायत की हुई है। शासन के द्वारा वर्ष 2021 में तीन बिन्दुओं पर जांच कराई गई। राजीव शर्मा व मो. खालिद के द्वारा शिकायत की थी कि पालिकाध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखते हुए तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को ईओ के वित्तीय अधिकार दिए। इसके बाद डा. आरएस राठी के द्वारा करोडों रुपए का भुगतान किया गया। वहीं ऑटो रिक्शा टैम्पों शुल्क के वसूली प्रकरण और दुकानदार प्रकरण को लेकर शिकायत की गई थी। इन आरोपों में पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध तीनों आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये गये हैं। अब इस मामले में शासन ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल से 1 लाख 95 हजार 223 रुपए की वसूली करने के आदेश डीएम को दिए है। वहीं डीएम चन्द्र भूषण सिंह ने सदर तहसीलदार को इस मामले में पालिकाध्यक्ष से वसूली करने के निदेश दिए है। उक्त धनराशि में दस प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुए वसूली की जाएगी। सोमवार को सदर तहसील से अमीन आरसी तामील कराने के लिए नईर मंडी स्थित मीका विहार में पालिकाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। पालिकाध्यक्ष अपने आवास पर नहीं मिली। अमीन ने बताया कि फोन पर पालिकाध्यक्ष से वार्ता हुई है। वह अभी बाहर है। मंगलवार को उन्हें आरसी तामील करायी जाएगी।
“पालिकाध्यक्ष की यह छोटी चोरी सामने आयी है। अब बडी डकैती सामने आने वाली है। पालिकाध्यक्ष के सभी काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है। उनके के खिलाफ कडी कार्रवाई होने जा रही है।”
राजीव शर्मा, सभासद
नगर पालिका के सभासद राजीव शर्मा और समाजसेवी मो. खालिद ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ कई बिन्दुओं पर शासन में शिकायत की हुई है। शासन के द्वारा वर्ष 2021 में तीन बिन्दुओं पर जांच कराई गई। राजीव शर्मा व मो. खालिद के द्वारा शिकायत की थी कि पालिकाध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखते हुए तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को ईओ के वित्तीय अधिकार दिए। इसके बाद डा. आरएस राठी के द्वारा करोडों रुपए का भुगतान किया गया। वहीं ऑटो रिक्शा टैम्पों शुल्क के वसूली प्रकरण और दुकानदार प्रकरण को लेकर शिकायत की गई थी। इन आरोपों में पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध तीनों आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये गये हैं। अब इस मामले में शासन ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल से 1 लाख 95 हजार 223 रुपए की वसूली करने के आदेश डीएम को दिए है। वहीं डीएम चन्द्र भूषण सिंह ने सदर तहसीलदार को इस मामले में पालिकाध्यक्ष से वसूली करने के निदेश दिए है। उक्त धनराशि में दस प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुए वसूली की जाएगी। सोमवार को सदर तहसील से अमीन आरसी तामील कराने के लिए नईर मंडी स्थित मीका विहार में पालिकाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। पालिकाध्यक्ष अपने आवास पर नहीं मिली। अमीन ने बताया कि फोन पर पालिकाध्यक्ष से वार्ता हुई है। वह अभी बाहर है। मंगलवार को उन्हें आरसी तामील करायी जाएगी।
“पालिकाध्यक्ष की यह छोटी चोरी सामने आयी है। अब बडी डकैती सामने आने वाली है। पालिकाध्यक्ष के सभी काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है। उनके के खिलाफ कडी कार्रवाई होने जा रही है।”
राजीव शर्मा, सभासद