पीएम फसल बीमा योजना के लाभ को 31 दिसम्बर तक कराए पंजीकरण

मुजफ्फरनगर। हिन्दुस्तान भारत

उप कृषि निदेशक संतोष कुमार यादव ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान 31 दिसम्बर तक पंजीकरण करा सकते है। इस योजना में सीजन रबी 2024-25 में जनपद में अधिसूचित फसल गेंहू, सरसों, आलू है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग, फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चकवात चक्रवर्ती वर्षा बेमौसम बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे किसानों को उक्त योजना के तहत लाभ मिलता है।
उन्होंने बताया कि गेहूं की प्रीमियम धनराशि 1321.50 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा बीमित राशि 88100 रुपए प्रति हेक्टेयर है। सरसों की प्रीमियम धनराशि 1113 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा बीमित धनराशि 74200 रुपए प्रति हेक्टेयर है। वहीं आलू की प्रीमियम धनराशि 9440 रुपए प्रति हेक्टेयर और बीमित धनराशि 188800 रुपए प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान अपनी फसल बीमा कराना चाहते है तो वह अपना 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीकरण अवश्य करा लें। उन्होंने बताया कि कृषक अपनी फसल की क्षति के नुकसान की विकायत करने के लिए फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं० 14447 पर बता सकते है। वहीं जिला समन्व्यक मुकेश कुमार, मो.न. 8279434869, दिव्यांस वालियान, तहसील बुढाना /खतौली मो.न.-7455061290, कुलदीपक सिहं तहसील सदर- मो.न. 7011521367, प्रवेश धीमान तहसील जानसठ मो. न. 6398103709 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

 

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