अध्यक्ष व महामंत्री को कोर्ट से समन जारी

मुजफ्फरनगर।
सभासद पूनम शर्मा के द्वारा कोर्ट में दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में न्यायालय ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल त्यागी और महामंत्री तनवीर आलम को समन जारी किया है। न्यायालय ने अध्यक्ष और महामंत्री को 30 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए है। कोर्ट ने दोनों को समन जारी करते हुए धारा- 500 भारतीय दंड संहिता  में तलब किया है।
पिछले दिनों वार्ड संख्या 31 की महिला सभासद पूनम शर्मा ने नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज मे ड्रेस वितरण मामले में गबन का आरोप लगाते हुए स्टेनो गोपाल त्यागी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था । उन्होंने अपने पति मनोज शर्मा व अन्य समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाए थे कि  पालिका  कन्या इंटर कॉलेज में तैनाती के दौरान  गोपाल त्यागी पर ड्रेस वितरण में गबन का आरोप मिलने पर भी पालिका प्रशासन उन्हें बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि निर्धन छात्राओं को ड्रेस वितरण में सरकारी धन में गमन हुआ तो उस समय गोपाल त्यागी नगर पालिका इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर तैनात थे। उन्हें निलंबित भी किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे और निलंबन की कार्रवाई को उनकी सर्विस बुक में इंद्राज नहीं किया गया। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल त्यागी और महामंत्री तनवीर आलम ने सभासद पूनम शर्मा एवं उनके पति को ब्लैकमैलर की संज्ञा देते हुए 67 अन्य व्यक्तियों के साथ ब्लैकमेलिंग गिरोह बनाने का  आरोप लगाया था। जिसके बाद पूनम शर्मा उनके पति मनोज शर्मा ने स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल त्यागी महामंत्री तनवीर आलम को मानहानि का नोटिस देने के बाद दोनों  के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 मे वाद  दायर किया था। सभासद पूनम शर्मा ने बताया कि न्यायालय में गोपाल त्यागी व तनवीर आलम के विरुद्ध धारा- 500 भारतीय दंड संहिता में तलब किया है। समन जारी करते हुए न्यायालय ने 30 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।

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