1.95 लाख जमा न किए तो पालिकाध्यक्ष की हो सकती है कुर्की

मुजफ्फरनगर।

पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने दस दिन के बाद 1.95 लाख रुपये जमा नहीं किए तो उनके खिलाफ कुर्की और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है। नायब तहसीलदार राजकुमार ने पालिकाध्यक्ष के पुत्र अभिषेक को आरसी का नोटिस अदम तामील कराया है। नायब तहसीलदार ने बताया कि अदम तामील के बाद तहसील की और से पैसा जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान यदि पालिकाध्यक्ष के द्वारा उक्म पैसा जमा नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ मजबूरन कुर्की और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका के विभिन्न मामलों में हुई जांच को लेकर पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। सभासद राजीव शर्मा और समाजसेवी मो. खालिद ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ कई बिन्दुओं पर शासन में शिकायत की हुई है। शासन के द्वारा वर्ष 2021 में तीन बिन्दुओं पर जांच कराई गई। राजीव शर्मा व मो. खालिद के द्वारा शिकायत की थी कि पालिकाध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखते हुए तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को ईओ के वित्तीय अधिकार दिए। इसके बाद डा. आरएस राठी के द्वारा करोडों रुपए का भुगतान किया गया। वहीं ऑटो रिक्शा टैम्पों शुल्क के वसूली प्रकरण और दुकानदार प्रकरण को लेकर शिकायत की गई थी। इन आरोपों में पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध तीनों आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये गये हैं। अब इस मामले में पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल की 1 लाख 95 हजार 223 रुपए की आरसी जारी हुई है। तहसील स्तर से उक्त धनराशि में करीब दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए वसूली की जाएगी। पालिकाध्यक्ष को आरसी तामील कराने के लिए तहसील से कई बार टीम गई, लेकिन पालिकाध्यक्ष नहीं मिली। इस मामले में नायब तहसीलदार ने करीब 20 अगस्त को पालिकाध्यक्ष के पत्र को आरसी नोटिस का अदम तामील कराया है। अब पालिकाध्यक्ष के पास उक्त पैसा जमा करने के लिए 10 दिन बाकि रह गए है। यदि उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया तो कुर्की और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।

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